अयोग्य करार दिए जाने को चुनौती देने वाली आप विधायकों की याचिकाओं पर अदालत ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
नई दिल्ली: ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 'आप' के 20 विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई होने तक दिल्ली में उपचुनाव की नोटिफिकेशन जारी नहीं करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने केंद्र की अधिसूचना पर अंतरिम स्थगनादेश जारी करने से इनकार कर दिया है. अयोग्य करार दिए जाने को चुनौती देने वाली आप विधायकों की याचिकाओं पर अदालत ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है. मामले की अगली सुनावाई सोमवार को होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के अयोग्य विधायकों की तरफ से कहा गया था कि चुनाव आयोग ने हमें पहले नहीं बताया था कि वह फैसला करने जा रहा है. न्यूज पेपर के माध्यम से हमें पता चला कि चुनाव आयोग फ़ैसला कर रहा है. अरोड़ा ने कभी हमें नहीं सुना न ही वह तस्वीर में थे, लेकिन ऑर्डर में उनका भी नाम है. चुनाव आयोग के एक सदस्य ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था, जबकि दूसरे ने कभी सुनवाई ही नहीं की. 18 मार्च 2016 को नोटिस हमें मिला जिसका जवाब हमनें दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि ये स्पीकर चुनाव आयोग को कहते हैं कि सीट खाली है. उसके बाद चुनाव आयोग चुनाव को लेकर काम करता है. दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कहा कि कोई भी पक्ष इस दरमियान कोई कदम नहीं उठाएगा और चुनाव की घोषणा नहीं की जाएगी.
ये हैं अयोग्य करार दिए गए 'आप' के 20 विधायक
- आदर्श शास्त्री
- अलका लांबा
- संजीव झा
- कैलाश गहलोत
- विजेंदर गर्ग
- प्रवीण कुमार
- शरद कुमार चौहान
- मदन लाल
- शिव चरण गोयल
- सरिता सिंह
- नरेश यादव
- राजेश गुप्ता
- राजेश ऋषि
- अनिल कुमार बाजपेई
- सोम दत्त
- अवतार सिंह
- सुखबीर सिंह
- मनोज कुमार
- नितिन त्यागी
- जरनैल सिंह
साभार : एनडीटीवी